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आगामी 11 अप्रैल को होगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन : SDM ज्योति

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पलवल, 1 अप्रैल। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच व सरपंच के प्रस्तावित आम चुनाव और उप चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची को अपडेट करने का निर्णय लिया है। 

मतदाता सूची को लेकर मंगलवार को हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से वीसी के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला सचिवालय स्थित सभागार में एसडीएम ज्योति सहित अन्य अधिकारी वीसी से जुड़े।

एसडीएम ज्योति ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से 12 सितंबर 2024 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची अनुसार अपडेट मतदाता सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 5 अप्रैल तक विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट को हर एक गांव के वार्ड अनुसार भिजवाने का कार्य किया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि अवलोकन के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 11 अप्रैल को किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में कोई दावा या आपत्ति है तो वह शुक्रवार 18 अप्रैल 2025 तक अपना दावा या आपत्ति जमा करा सकता है। 

इसके उपरांत प्राप्त होने वाले दावे एवं आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल 2025 तक दावों एवं आपत्तियों का निपटारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल 2025 तक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के निर्णय के विरुद्ध डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। 

उन्होंने बताया कि 6 मई 2025 तक अपीलेट अथॉरिटी द्वारा दायर अपील का निपटारा करने उपरांत 13 मई 2025 को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम होडल बलिना, एसडीएम हथीन गुरमीत सिंह, एमडी शुगर मिल विकास यादव, नगराधीश अप्रतिम सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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