सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक एचसीएस महेंद्र पाल पोलिंग पार्टियों को रवानगी के पूर्व मतदान में निष्पक्षता और पारदर्शिता का अंतिम पाठ पढ़ाते हुए कहा कि पीठासीन, सहायक पीठासीन अधिकारी और पोलिंग पार्टियों अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से करें। उन्होंने बताया कि हथीन नगर पालिका के 14 वार्ड के लिए 14 ही पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हथीन नगर पालिका आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया रविवार 2 मार्च को प्रात:8 बजे से शुरू हो जाएगी।
सुबह 7 बजे होगा मॉक पोल :
रिटर्निंग अधिकारी विकास कुमार यादव ने बताया कि रविवार 2 मार्च को मतदान शुरू होने से पूर्व प्रत्याशी अथवा उनके पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में सुबह 7 बजे मॉक पोल किया जाएगा। इसके बाद सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। किसी भी वोटर को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा सहित कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ निर्धारित नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पोलिंग पार्टियों को निर्देश दिए कि वे चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित समयानुसार मॉक पॉल प्रक्रिया करवाना सुनिश्चित करें।
सहायता के लिए मौजूद रहेंगे स्वयंसेवी :
रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि मतदान के वक्त किसी भी वोटर को असुविधा न हो इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से अलग-अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मतदान के लिए पहुंचने वाले बुजुर्ग, दिव्यांगजनों सहित ऐसे अन्य मतदाता जिन्हें सहारा लेकर चलने के लिए किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है, उन्हें स्वयंसेवियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं हैं तो वे हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
हथीन नपा क्षेत्र में शराब की दुकानें रहेंगी बंद :
रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि 2 मार्च को मतदान प्रक्रिया के तहत संबंधित हथीन नगर पालिका क्षेत्र में 2 मार्च को सभी शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और होटल शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी उक्त दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हथीन नगर पालिका क्षेत्र में मतदान के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 मार्च को मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के आदेश जारी किए हुए हैं।
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