फरीदाबाद- देर रात तक डीजे व लाउडस्पीकर बजाने से विद्यार्थियों, बीमार व्यक्तियों और अन्य की परेशानी को देखते हुए पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा सभी थाना और चौकी प्रभारियों को रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं। जिस बारे आज पुलिस उपायुक्त सेंट्रल उषा व पुलिस उपायुक्त बल्लभगढ़ कुशलपाल सिंह ने अपने-अपने कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन कर वाटिका, बैंकेट हॉल व अन्य समारोहों स्थल के मालिक व संचालक को निर्देशित किया गया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मीटिंग के दौरान निर्देश दिए गए कि रात्रि के समय देर रात तक डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, DJ की आवाज 45 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा रात्रि 10:00 उपरांत डीजे नहीं बजना चाहिए अगर वाटिका, बैंकेट हॉल व समारोह स्थल के मालिक /संचालक द्वारा निर्देशों की पालना नहीं की जाएगी तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आगे जानकारी देते हैं बतलाया कि मीटिंग के दौरान उपस्थित मालिक/संचालकों को वाहनों की सुरक्षा के लिए गार्ड और सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करने वाले भी निर्देशित किया गया इसके अतिरिक्त यह भी बतलाया गया कि वाटिका और बैंकट हॉल के सामने अगर वाहन रोड पर खड़े मिली तो चालान किए जाएंगे और वाटिका व बेंकट हॉल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस पर उनके द्वारा नियमों का पालन करने के लिए आस्वस्त किया गया।
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