उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया बुधवार 12 मार्च को प्रात: 8 बजे से हथीन लघु सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित मीटिंग हॉल में बनाए गए मतगणना केंद्र पर शुरू होगी। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद पाई गई। उन्होंने सीसीटीवी, स्ट्रांग रूम की सील सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं जांची।
उपायुक्त ने कहा कि हथीन नगर पालिका के आम चुनाव की मतगणना प्रक्रिया को पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने और मतगणना केंद्र पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की हुई है। मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में अवांक्षित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।
मतदान केंद्र में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति की गतिविधि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हुए हैं। मतगणना के दिन किसी भी व्यक्ति के मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा, सेल्युलर, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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