सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण मेनका सिंह ने राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए सोमवार को संबंधित विभागों सहित पैनल अधिवक्ताओं की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, पैंशन, हाउस टैक्स, टेलिफोन बिल, भूमि अधिग्रहण, श्रम, बिजली मामले, कामगार क्षतिपूर्ति विवाद, आपराधिक मामले, उपभोक्ता शिकायत आदि केस जो न्यायालय में लंबित हैं अथवा ऐसे मामले जो अभी अदालत नहीं पहुंचे हैं उन्हें आपसी सहयोग व सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटारा किया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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