उन्होंने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 4 (1) और 5 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाउडस्पीकर आवाज का लेवल परिवेशी वायु गुणवत्ता के तहत निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के समय 75 डीबी (ए) व रात के समय 70 डीबी (ए), व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन के समय 65 डीबी (ए) व रात के समय 55 डीबी (ए), रिहायशी क्षेत्रों में दिन के समय 55 डीबी (ए) व रात के समय 45 डीबी (ए) तथा साइलेंस जोन में दिन के समय व 50 डीबी (ए) व रात के समय 70 डीबी (ए) लेवल होना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि दिन का समय प्रात: 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक व रात्रि समय रात्रि 10 बजे से लेकर 6 बजे है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि चुनाव अवधि के दौरान मतदान के दिन मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले तक लाउडस्पीकर का उपयोग बंद करवा दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाया गया हो, या चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक बैठकों में उपयोग किया जाता हो। सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और कोई भी अन्य व्यक्ति चलते वाहनों पर लाउडस्पीकर का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें ट्रक, टेम्पो, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया वाहन शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
स्कूटर इत्यादि, लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति देने वाले अधिकारियों को उन वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या सूचित करेंगे और वाहनों की ऐसी पंजीकरण पहचान संख्या संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए परमिट पर इंगित की जाएगी। निर्धारित घंटों के बाद उपयोग किए जाने वाले सभी लाउडस्पीकरों को इन लाउडस्पीकरों के उपयोग से जुड़े सभी उपकरणों के साथ जब्त कर लिया जाएगा।
कोई भी वाहन, जिस पर लाउडस्पीकर लगा हुआ है, यदि उक्त लिखित परमिट के बिना उपयोग किया जाता है तो लाउडस्पीकर के साथ तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और यहां तक कि अन्य व्यक्ति भी चलती गाड़ी पर या किसी निश्चित स्थान पर लाउडस्पीकर का उपयोग करते हुए संबंधित आर.ओ. को सूचित करेंगे। और स्थानीय पुलिस को परमिट संख्या सहित पूरी जानकारी लिखित में देंगे।
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