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हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग का फरीदाबाद में 3 दिवसीय दौरा

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फरीदाबाद, 10 फरवरी। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य गणेश कुमार एवं सदस्य सुमन राणा द्वारा तीन दिवसीय दौरा किया गया। उन्होंने इस दौरान निरीक्षण गृह और प्लेस ऑफ सेफ्टी का निरीक्षण किया। स्लम बस्ती संतोष नगर में सदस्य गणेश कुमार ने पोक्सो एक्ट के बारे मे संरक्षित रहने के की भी जानकारी दी। 

इस अवसर पर उन्होंने अभिभावकों को बताया कि बच्चों को उनकी पढ़ाई पूरी करने में मदद करें, बाल विवाह न करे, क्योंकि 18 वर्ष से पहले लड़कियों का विवाह करना कानूनन अपराध है। वहीं लडक़ों की शादी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे तथा वे आत्मनिर्भर बन सके।

आयोग की सदस्य सुमन राणा ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित रखना भी अभिभावकों की जिम्मेदारी है। समाज एवं स्कूल को भी सभी बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। आयोग की ओर से संस्था में रहने वाले बच्चों को कम्प्यूटर का ज्ञान दिया जाता है। इसके साथ-साथ बच्चों को वोकेशनल कोर्स भी करवाए जाते हैं। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर-112 व 1098 के बारे में भी उपस्थिति को जागरूक किया।

इस अवसर पर बाल संरक्षण अधिकारी गरिमा सिंह, काउंसलर अर्पना, नवसृष्टि से वहां की प्रतिनिधि भी मौजूद रही।

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