पलवल, 4 फरवरी। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-16(।) और 17(॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद पलवल क्षेत्र की कालोनी फिरोजपुर, बसंतगढ़, रामनगर वार्ड नंबर 12, लोहागढ़, देव नगर, शेखपुरा, कल्याण एनक्लेव, शमशाबाद कॉलोनी, भाटिया कालोनी सहित अन्य क्षेत्र व भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोक निर्माण विभाग के एसडीई जितेंद्र कुमार को मजिस्ट्रेट लगाया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आदेश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी एवं विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासन के अधीन भूमि पर किसी भी न्यायालय से कोई रोक, यथास्थिति आदि न हो तथा उपरोक्त कार्यवाही पर नियमानुसार कार्य हो। विषयगत भूमि का सीमांकन कार्य किया गया है।
उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को ग्रेप के विभिन्न चरणों की नियमों की पालना सहित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग आदि के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सीपीसीबी दिशा-निर्देशों के अनुसार धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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