जिलाधीश ने हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के आम चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति व मतदाता के अलावा अन्य व्यक्ति की गतिविधि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने आदेशों में स्पष्ट किया है कि 19 जनवरी को मतदान के दिन किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का टेलिफोन, सेल्युलर, मोबाइल फोन, कोर्डलेस फोन, वायरलेस सेट ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी और मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे में किसी भी विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र या अन्य कोई आपत्तिजनक हथियार जैसे गंडासा, कृपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, भाला, लाठी, साइकिल चेन और कोई अन्य ऐसी चीज जो आपत्तिजनक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है या अन्य ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मतदान केंद्र में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रहेगा निषेध :
जिलाधीश विक्रम सिंह ने गुरूद्वारा चुनाव आयुक्त हरियाणा की ओर से जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते जिला में बनाए गए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदाता, पोलिंग ऑफिसर, एक समय में उम्मीदवार का चुनाव एजेंट व एक पोलिंग एजेंट, गुरूद्वारा चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत व्यक्ति, पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी (पुलिस अधिकारी को छोडक़र), मतदाता द्वारा गोद में लिए हुए बच्चे, अंधे व अशक्त मतदाता जो चनने फिरने में असमर्थ है व बिना सहायता के वोट नहीं कर सकता की सहायता के लिए व्यक्ति के अलावा प्रजाइडिंग ऑफिसर द्वारा किसी को मतदान केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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