डीसी ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से चल रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ किसान भ्रमित हो गये हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करने से उनकी आय परिवार पहचान पत्र से जुड़ जाएगी जबकि यह निराधार है। कृषि विभाग, बागवानी विभाग, मछली पालन इत्यादि सभी से संबंधित योजनाओं से फायदा लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अनिवार्य है।
गौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ती है। ऐसे में जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमत राशि जमा की होती है उन्हें बीमा कम्पनी द्वारा मुआवजा प्राप्त हो जाता है। परन्तु जो किसान बीमित नहीं होते उन्हें सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के माध्यम से मुआवजा दिया जाता है। उसके लिए भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण आवश्यक है। कृषि यंत्र के लिए भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा की आवश्यकता होती है।
डीसी ने बताया कि किसान को फसल बेचनी हो या ना बेचनी हो परन्तु पंजीकरण आवश्यक है। यह पोर्टल केवल फसल बेचने से संबंधित नहीं है बल्कि तमाम अन्य कृषि संबंधित योजनाएं मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से मुहैया कराई जाती है। उन्होंने जिला फरीदाबाद के सभी किसानों से आह्वान किया है कि वे अपना उक्त पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण 31 जनवरी से पहले कराना सुनिश्चित करें।
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