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फरीदाबाद में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप-3 लागू : DC

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फरीदाबाद, 05 जनवरी। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण हम सबके लिए चिंता का विषय है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ग्रैप नियमों की सख्ती से पालना करना बेहद जरूरी है। 

उन्होंने केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से फरीदाबाद सहित एनसीआर क्षेत्र में लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) थ्री के तहत संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा सभी जिलावासी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपायों में सक्रिय रूप से भागीदार बनें।

डीसी ने कहा कि जिला फरीदाबाद में ग्रेप- तीन की पाबंदी लागू हो गई हैं, जिसके लिए हमें प्रदूषण नियंत्रण उपायों को पूरी गंभीरता से अपनाना होगा। डीसी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी निकायों, एसएसआईआईडीसी सहित अन्य संबंधित विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए कि वे जिला में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाएं। 

सभी विभाग जिला में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित रखने लिए जमीनी स्तर पर मिलकर काम करें। डीसी ने कहा केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले फरीदाबाद सहित साथ लगते जिलों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विस्तार से दिशा निर्देश आदेश जारी किए गए हैं। विभागों को उनकी जिला में सख्ती से पालना सुनिश्चित करानी होगी। संबंधित विभागाध्यक्ष नोडल अधिकारी की नियुक्ति करते हुए नियमित रूप से एटीआर भिजवाना सुनिश्चित करें।

ग्रैप नियमों की अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई

डीसी ने नगर निगम, एसएसआईआईडीसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एचएसवीपी, खनन, निर्माण कार्य से जुड़े विभागों को निर्देश दिए कि वे जिला में कंस्ट्रक्शन साइट व औद्योगिक इकाइयों की नियमित रूप से विजिट करते हुए चेकिंग करें और ग्रेप नियमों की अनदेखी, अनियमितताएं व कोताही पाए जाने पर उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए तत्काल कार्रवाई करें।

प्रदूषण फैलाने वाले गतिविधियों पर रखें नजर

डीसी ने कहा कि हाई डस्ट क्षेत्र को चिह्नित करते हुए जरूरी कदम उठाए जाएं। वहीं कूड़े के ढेरों में आगजनी की मॉनिटरिंग की जाए, सभी प्रमुख सड़कों पर जहां यातायात ज्यादा है। ऐसे स्थानों पर नियमित रूप से पानी छिड़काव करवाया जाए। आरडब्लूए व अन्य एसोसिएशन से संपर्क करते हुए ग्रेप तीन के नियमों की पालना कराई जाए। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को कंस्ट्रक्शन साइट, औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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