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DC ने अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया

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पलवल, 3 जनवरी। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-16(।) और 17(॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव सिहोल में ग्राम पंचायत की जमीन से अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाने के दौरान बीडीपीओ पलवल नरेश कुमार व पलवल जिला की राजस्व सीमा में केएम 54 से केएम 65 तक से अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान तहसीलदार पलवल प्रेम प्रकाश को तुरंत प्रभाव से कार्य पूरा होने तक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

जिलाधीश ने एक अन्य आदेश में गांव अमरू में डीजी सेट सिलिंग प्रक्रिया के दौरान एसडीई पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिक विंग जितेंद्र कुमार को तथा दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस-वे व केएमपी जंक्शन पर कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान गांव परौली के लिए नायब तहसीलदार पलवल अजय कुमार व खेड़ी जीता के लिए नायब तहसीलदार हथीन कैलाश चंद्र को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आदेश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी एवं विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासन के अधीन भूमि पर किसी भी न्यायालय से कोई रोक, यथास्थिति आदि न हो तथा उपरोक्त कार्यवाही पर नियमानुसार कार्य हो। विषयगत भूमि का सीमांकन कार्य किया गया है। 

उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को ग्रेप के विभिन्न चरणों की नियमों की पालना सहित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग आदि के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सीपीसीबी दिशा-निर्देशों के अनुसार धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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