सेक्टर ऑफिसर व ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए गए नियुक्त : जिलाधीश
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-16(।) और 17(॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रविवार 19 जनवरी को होने वाले हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के फरीदाबाद के वार्ड नंबर 40 के आम चुनाव के मद्देनजर चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने व चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए के लिए जिला में बीईओ पलवल कार्यालय के कमरा नंबर 2 में बनाए गए पोलिंग बूथ पर सेक्टर ऑफिसर व ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।
ये होंगे सेक्टर ऑफिसर व ड्यूटी मजिस्ट्रेट :
जिलाधीश डा. हरीश कुमार ने डॉ. बीआर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल के सहायक प्रोफेसर दिलबाग सिंह को सेक्टर ऑफिसर व नगर परिषद पलवल के कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। जिलाधीश की ओर से डा. बीआर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल के सहायक प्रोफेसर अनिल चौहान को रिजर्व सेक्टर ऑफिसर व एसडीओ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग पलवल राजेश कुमार को रिजर्व ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जिलाधीश ने एचएसजीपीसी चुनाव के मद्देनजर लागू की धारा 163 :
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने रविवार 19 जनवरी को होने वाले हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के फरीदाबाद के वार्ड नंबर 40 के आम चुनाव के मद्देनजर चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने व चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए के लिए आम चुनाव व मतगणना प्रक्रिया के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान केंद्र के आस-पास अवांक्षित गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आम चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति व मतदाता के अलावा अन्य व्यक्ति की गतिविधि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने आदेशों में स्पष्टï किया है कि 19 जनवरी को मतदान के दिन किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का टेलिफोन, सेल्युलर, मोबाइल फोन, कोर्डलेस फोन, वायरलेस सेट ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मतदान केंद्र में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रहेगा निषेध : जिलाधीश
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने गुरूद्वारा चुनाव आयुक्त हरियाणा की ओर से जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते जिला में बीईओ पलवल कार्यालय के कमरा नंबर 2 में बनाए गए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदाता, पोलिंग ऑफिसर, एक समय में उम्मीदवार का चुनाव एजेंट व एक पोलिंग एजेंट, गुरूद्वारा चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत व्यक्ति, पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी (पुलिस अधिकारी को छोडक़र), मतदाता द्वारा गोद में लिए हुए बच्चे, अंधे व अशक्त मतदाता जो चनने फिरने में असमर्थ है व बिना सहायता के वोट नहीं कर सकता की सहायता के लिए व्यक्ति के अलावा प्रजाइडिंग ऑफिसर द्वारा किसी को मतदान केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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