पलवल, 29 जनवरी। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक (एमडीयू रोहतक) द्वारा जिला में आयोजित की जाने वाली यूजी-पीजी की समेस्टर परीक्षाओं को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से समपन्न कराने के लिए परीक्षा के दिन सायंकालीन सत्र में दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी किए गए आदेश में जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के तहत जिला में स्थापित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन के साथ-साथ फोटो स्टेट मशीनों, जेरॉक्स मशीनों, फैक्स मशीनों, डुप्लीकेटिंग मशीनों और अन्य संचारण गतिविधियों के संचालन।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्रों, तलवारों, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाडी, जेली, चाकू जैसे (सिखों द्वारा धार्मिक प्रतीक के रूप में प्रयोग की जाने वाली कृपाण को छोडक़र) हथियारों को ले जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों तथा सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के तहत दंड का भागी होगा।
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