उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई बैनर, पोस्टर अथवा अन्य स्टीकर चिपकाएगा तो जिला प्रशासन की ओर से उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सरकारी व सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है।
उपायुक्त ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति वह है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित है। इस पर सरकार का अधिकार होता है। ये उतनी ही अनमोल होती है जितनी हमारी स्वयं की संपत्ति। जिस तरह हम व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा करते हैं उसी तरह हमें सरकारी व सार्वजनिक संपत्ति की भी सुरक्षा करनी चाहिए जो पूरे राष्ट्र की है। एक अच्छे नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम सरकारी व सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग उतनी ही सावधानी से करें, जितना कि हम अपनी चीजों का उपयोग करते हैं।
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