उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रैप-4 के नियमों का पालन न करने वालों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि ग्रैप-4 को लेकर लागू की गई पाबंधियों की अनदेखी करने वालों के चालान करने के साथ-साथ सख्त कार्रवाई की जाए।
डीसी ने बताया कि एनसीआर की हवा एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। प्रशासन की ओर से जिला की राजस्व सीमा में ग्रेप वन से लेकर ग्रेप चार की वर्णित पाबंदियां प्रभावी हैं। नागरिकों से आह्वान है कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे वायुमंडल में धुल व धुआं पंहुचे। वायु प्रदूषण फैलाने का कार्य कोई करता है, उसकी शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें।
उन्होंने कहा कि आमजन वाहनों के टायरों में हवा पूरी रखें। वाहनों का प्रदूषण अंडर कंट्रोल चेक करवाते रहें। पुराने डीजल वाहनों को न चलाएं। कूड़ा करकट में आग न लगाएं। किसी भी प्रकार के भवन निर्माण कार्य न करें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के सभी संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वृक्षों, सडक़ों, कच्चे रास्तों पर पानी का छिडक़ाव करने के आदेश दिए गए हैं।
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