अतिरिक्त जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों के आस-पास के 200 मीटर के दायरे में परीक्षा के दिन प्रात:कालीन सत्र में सुबह 8.30 से 12.30 तथा सायं कालीन सत्र में दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक जेरॉक्स, फोटो कॉपी, फोटो स्टेट, फैक्स मीशान, डुप्लिकेटिंग मशीन का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके अलावा पलवल में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्त होने तक कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही व हथियार लेकर (सिखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली धार्मिक कृपाण को छोडक़र) चलने व दिखाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्टï किया कि उक्त आदेश पुलिस कर्मियों व ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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