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जिले में परीक्षा केंद्रों के आस-पास के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू : ADC

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पलवल, 11 दिसंबर। एडिशनल मजिस्ट्रेट अखिल पिलानी ने जिलाधीश की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही यूजी व पीजी परीक्षाओं को जिला में स्थापित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत और इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में तुरंत प्रभाव से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की है।

अतिरिक्त जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों के आस-पास के 200 मीटर के दायरे में परीक्षा के दिन प्रात:कालीन सत्र में सुबह 8.30 से 12.30 तथा सायं कालीन सत्र में दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक जेरॉक्स, फोटो कॉपी, फोटो स्टेट, फैक्स मीशान, डुप्लिकेटिंग मशीन का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

इसके अलावा पलवल में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्त होने तक कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही व हथियार लेकर (सिखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली धार्मिक कृपाण को छोडक़र) चलने व दिखाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्टï किया कि उक्त आदेश पुलिस कर्मियों व ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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