डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रूपये तक के बैंक ऋण के ऊपर ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा की जाएगी। जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व लोन की अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इन पैसों से महिला अपना खुद का गुजारा कर सकती है। उन्होंने बताया है कि महिला की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसके लिए पात्र महिला को मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर व ऑटो रिक्शा, परचून दुकान, कोसमेटिक दूकान, बुटीक, स्कुल युनिफोर्म, बैग बनाना व अचार बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। आवेदन करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय पते हरियाणा महिला विकास निगम, छठी मंजिल, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर-12, फरीदाबाद तथा दिए गए फोन नंबर :- 7015487239 पर जानकारी ले सकती है।
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