उन्होंने एचएसएएमबी को 15 दिनों में सडक़ों पर मार्किंग करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एचएसआईआईडीसी, एनएचएआई व लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों को मॉडल स्ट्रेच से संबंधित कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट करें।
उपायुक्त ने कहा कि यातायात पुलिस नागरिकों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करें। इसके साथ-साथ वाहन चालक भी यातायात नियमों की पालना करें। उन्होंने यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि यातायात नियमों की अहवेलना करने वालों के चालान किए जाएं। उन्होंने वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्रैश साइट डाटा, फोटो व लोकेशन को आईरेड पोर्टल पर अपलोड जरूर करें।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, एनएचआई व संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर दौरा कर सडक़ की स्थिति को जाने और यदि कहीं सडक़ों पर गड्डे बने हों तो उनको तुरंत प्रभाव से दुरूस्त किया जाएं, ताकि गड्डों की वजह से कोई हादसा न हो।
आम मार्गों एवं राजमार्गों से संबंधित विभाग अपनी-अपनी सडक़ों के रखरखाव का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जिला में सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात स्थिति में सुधार के लिए सडक़ों को वाहन चालकों के लिए सुरक्षित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर सांकेतिक बोर्ड एवं निर्धारित गति सीमा को नियंत्रित करने के लिए गति अवरोधक लगाएं तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में दुर्घटना रोकने के लिए विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें।
सभी को सडक़ नियमों के बारे में किया जाए शिक्षित और जागरूक : उपायुक्त
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने वाहन चालकों का आह्वान किया कि वे शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए निर्धारित ट्रैफिक नियमों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जाम लगने से वाहन चालकों को ही परेशान होना पड़ता है। ऐसे में वाहन चालकों को चाहिए कि सडक़ के बीच, सर्विस रोड या नॉ-पार्किंग में अपना वाहन खड़ा न करें। अपनी लेन में चलें, गलत दिशा में वाहन न चलाएं। ओवरटेक न करें।
जहां भी ट्रैफिक लाइट को वहां अपनी बारी आने का इंतजार करें और उसके बाद ही वाहन आगे बढ़ाएं, रेड सिग्नल न तोड़ें। उन्होंने कहा कि सडक़ सुरक्षा नियम और कानून कहते हैं कि गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा सीटबेल्ट और हेलमेट पहनें। फुटपाथों पर संभलकर चलें और जेब्रा क्रॉॅसिंग से ही क्रॉस करें। निर्धारित गति सीमा का ध्यान रखें।
कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं। नागरिकों, बच्चों और पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सडक़ सुरक्षा नियम सभ्य जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नागरिक, सरकार द्वारा तय नियमों को जानता हो और उनका पालन करता हो। उन्होंने कहा कि सभी को सडक़ नियमों के बारे में शिक्षित और जागरूक किया जाना चाहिए।
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