सीजेएम मेनका सिंह ने बताया कि न्याय प्रणाली को हर नागरिक के लिए अधिक सुलभ और सुगम बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर-15100 शुरू किया गया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से देशभर के नागरिक किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी या सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए देश के सभी जिलों में इस हेल्पलाइन को लागू किया गया है।
किसी भी कानूनी समस्या का सामना कर रहे लोग, चाहे वह किसी भी वर्ग से हों, इस नंबर पर फोन करके निशुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल न्याय व्यवस्था को आम जनता तक पहुंचाने और लोगों को उनकी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए की गई है।
सचिव मेनका सिंह ने बताया कि यह सेवा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या कानूनी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इस हेल्पलाइन नंबर को देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी लोग इस सेवा का लाभ उठा सकें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इसे क्रियान्वित किया जा रहा है, जो स्थानीय स्तर पर लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 15100 हेल्पलाइन सेवा लोगों को न्याय से जोडऩे का एक सरल और प्रभावी माध्यम साबित हो रही है, जो बिना किसी जटिल प्रक्रिया के त्वरित कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।
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