उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï शुक्रवार को जिला में बेरियम साल्ट वाले पटाखों के भंडारण, बचने व प्रयोग करने पर रोक लगाने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने जिला में ग्रीन पटाखों को छोडकऱ अन्य पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में हरित पटाखों को छोडक़र अन्य प्रकार के पटाखों का भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटा जाए और उनके पटाखे जब्त कर चालान किया जाए।
उन्होंने संबंधित एसडीएम व सीईओ को पटाखों का भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल करने वालों पर छापामार कार्रवाई कर पटाखें जब्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटाखें पर्यावरण के लिए बहुत घातक व हानिकारक हैं। सर्वोच्च न्यायालय की हिदायतों के अनुसार जिला पलवल में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखे ही लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि सीएक्यूएम द्वारा जिला में सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए व पटाखें जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए पलवल जिला में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल (ग्रीन पटाखों को छोडक़र) पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई- कॉमर्स कंपनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
संबंधित एसडीएम, थाना प्रभारी, नगर परिषद के अधिकारीगण, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे। आदेशों को लागू करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन की पालना रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में नियमित रूप से भेजेंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि हरित पटाखे भी दीपावली पर्व के दिनों और अन्य पर्व जैसे गुरु पर्व आदि के दिन रात 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक व क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर भी निर्धारित समयावधि रात 11.55 से सुबह 12.30 बजे तक ही चलाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्ड प्रक्रिया अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही करके दंडित किया जाएगा। यह आदेश जिला में 22 अक्तूबर, 2024 से लागू होकर 31 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
आमजन त्योहारों पर पर्यावरण का भी रखें ख्याल : उपायुक्त
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वरिष्ठ ने आमजन से आह्वान किया कि वे त्योहारों पर पर्यावरण का भी ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि दीपावली सहित अन्य कई त्योहारों पर के बाद आतिशबाजी के चलते पॉल्यूशन अपने चरम पर पहुंच जाता है। कई जगह तो सांस लेना भी दूभर होने लगता है। यही वजह है कि अब सरकार ने पटाखों को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। उन्होंने आह्वान किया कि दीपावली को इको फ्रेंडली तरीके से मनाना चाहिए।
हमें त्योहारों पर पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि पटाखों की वजह से हमारे आस-पास का पर्यावरण कितनी तेजी से दूषित होता है। प्रदूषण की वजह से हम अपने आप को व अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को पर्यावरण का ख्याल रखते हुए ईको फ्रेंडली तरीके से त्योहार मनाने चाहिएं।
बैठक में एडीसी अखिल पिलानी, एसडीएम पलवल ज्योति, सीईओ जिला परिषद जितेंद्र कुमार, एसएचओ ट्रैफिक सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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