जिला में किसी को भी सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के आदेशों की जिला में अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। त्योहारों पर केवल लाइसेंस लेकर हरित पटाखे (ग्रीन पटाखे) बेचने व प्रयोग करने की अनुमति होगी।उन्होंने बताया की गत रात्रि प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर-88 के आरपीएस सिटी स्थित गोदाम से करीब 92 किलो अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं।
जिस पर मिली जानकारी को संज्ञान में लेते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JEE प्रदीप कुमार ने द्वारका फायर वर्क्स के गोदाम में रखे पटाखों को चेक किया व पटाखों के GREEN CERTIFICATE चेक किए जो GREEN FIRE CRACKERS की केटगरी में नहीं आते। गोदाम मालिक उसे अवैध तरीके से बेचने के फिराक में थे।
जब्त पटाखों पर गोदाम मालिक ने ग्रीन पटाखा का लेवल लगा रखा था। जांच के दौरान पाया गया कि जब्त पटाखा अवैध है। लोगों और जिला प्रशासन को धोखा देने के लिए गोदाम संचालक अवैध पटाखों पर ग्रीन का लेवल लगा रखा था। साथ ही उसे ग्रीन पटाखे की आड़ में ऊंचे दर पर बेचने की योजना थी।
जिस पर U/S 223A, 288 BNS 2023 वा 5/9B EXPLOSIVE ACT के तहत एफआईआर दर्ज की गयी। बीपीटीपी थाना की पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
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