जिला निर्वाचन अधिकारी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक पार्टियों को भी अपने उम्मीदवारों पर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने के साथ पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी सूचना देनी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आपराधिक केस वाले उम्मीदवारों व ऐसे उम्मीदवारों के संबंधित राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान अवधि के दौरान तीन बार राष्ट्रीय व लोकल समाचार पत्रों व अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी प्रकाशित करनी होती है।
यह विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित किए जाएं और संबंधित राजनीतिक दल को उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे में निर्वाचन आयोग के समक्ष इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत नियम मौजूद हैं, जिनका नामांकन करने वाले नागरिकों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव लड़ रहे जिन उम्मीदवारों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है, तो उसे आगामी चार दिनों में एक बार तथा इसके बाद कुछ अंतराल में दो बार और इसकी सूचना सार्वजनिक करते हुए राष्ट्रीय व लोकल समाचार पत्र तथा अपने सोशल मीडिया अकाउंट व वेबसाइट पर पूर्ण विवरण सहित निर्धारित फॉर्मेट में मामले की जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करनी होगी तथा इसकी प्रति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सौंपनी होगी। ऐसा न करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
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