जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि फरीदाबाद जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में आबकारी विभाग के अंतर्गत अलॉट शराब की दुकानों को समयावधि की अनुपालना प्रभावी रूप से करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुरूप रात्रि 11 बजे तक ग्रामीण क्षेत्र के व रात्रि 12 बजे तक शहरी क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानें खुल सकती हैं, उक्त निर्धारित समयावधि के उपरांत सभी शराब की दुकानें पूर्णतया बंद होनी चाहिएं।
यदि कोई शराब विक्रेता नियमों की अवहेलना करता है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। डीसी के आदेश के तहत आबकारी विभाग की टीम निरंतर मॉनिटरिंग कर रही हैं और उन्होंने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित शराब के ठेकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने निर्धारित समयावधि की पालना न करने पर मोहना-1 व सराय टोल के शराब ठेकों को तीन दिन के लिए सील कर दिया है। इसी प्रकार दिन रात टीमें सक्रियता से कदम बढ़ा रही हैं और किसी भी रूप से नियमों को तोड़ने वालों पर प्रशासन पूरी सक्रियता से कार्यवाही कर रहा है।
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