जिला निर्वाचन अधिकारी डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने विधानसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर लोक अधिनियम 1951 की धारा 135 सी तथा पंजाब एक्साइज एक्ट-1914 की धारा 54 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पलवल की सीमा में 3 अक्तूबर को सायं 6 बजे से 5 अक्तूबर सायं 6 बजे तक तथा 8 अक्तूबर को मतगणना के दिन परिणाम घोषित होने तक शराब बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिला चुनाव अधिकारी डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने बताया कि गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और होटल शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी इस दौरान शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर रोक लगाई जाएगी तथा गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब के भंडारण पर आबकारी कानूनों में दिए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
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