निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधान सभा आम चुनाव-2024 की घोषणा होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में दी गई सभी हिदायतों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें व एनेक्सचर-ए की रिपोर्ट 24 घण्टे, एनेक्सचर-बी की 48 घंटे, एनेक्सचर-सी, डी तथा ई की रिपोर्ट 72 घण्टे, के अन्दर अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही / कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी व संबंधित विभागाध्यक्ष उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकारी परिसर में कोई भी सरकारी कार्यालय और वह परिसर शामिल होगा, जिसमें कार्यालय भवन स्थित है। सरकारी संपत्ति पर सभी दीवार लेखन, पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग, बैनर, दाग आदि को चुनाव की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाए।
सार्वजनिक संपत्ति और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगर निगम/स्थानीय निकायों की इमारतों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दीवार लेखन/पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि के रूप में सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा से 48 घंटे के भीतर हटा दिए जाएंगे। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन स्थानीय कानून और अदालत के निर्देशों (यदि कोई हो) के अधीन, आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटा दिए जाएंगे।
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