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अंत्योदय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं सरकार की 'दयालु योजना' : DC

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फरीदाबाद, 04 अगस्त। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु योजना), अंत्योदय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दयालु स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को देय होगा जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये सालाना तक सीमित है। 

उन्होंने बताया कि इसके अलावा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग, प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक के नुकसान के लिए पात्र लाभार्थियों को मुआवजा नियम व शर्तों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों के भंडार की बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान इत्यादि से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत मृतक के परिजनों को छह वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक एक लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष तक दो लाख रुपये 18 से 25 वर्ष तक तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष की आयु तक पांच लाख रुपये तथा 45 से 60 वर्ष की आयु तक तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली दो लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।

योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी : -

- दावेदार व लाभार्थी को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परिवार के मुख्य सदस्य की मौत के तीन माह तक आवेदन करना होगा।

- दावेदार का बैंक खाता परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक होना अनिवार्य है तभी योजना का लाभ स्थानांतरित किया जाएगा।

- दावेदार परिवार के मुखिया की मृत्यु उपरांत फैमिली आईडी में परिवार का मुख्य सदस्य हो।

- दावेदार की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

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