विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठित एफएसटी टीम को भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वायड सार्वजनिक स्थानों पर चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर लगाने वालों पर आदर्श आचार संहिता के तहत एक्शन लेगी। किसी भी भवन पर इस तरह की प्रचार सामग्री लगाने के लिए मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा स्वीकृति पत्र अवश्य लेना होगा।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश अनुसार अनुमति लिए बिना लगाए गए झंडे और अन्य सामग्री के लिए संबंधित उम्मीदवार, पार्टी, व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई प्रत्याशी निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 425, 426, 527 और 433 के तहत तथा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट और म्यूनिसिपल नियमावली के तहत भी कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है।
किसी भी सार्वजनिक भवन अथवा संपत्ति पर चुनाव प्रचार संबंधी किसी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना भी गैरकानूनी है। इसके अतिरिक्त किसी भी साइन बोर्ड, मील पत्थर, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म, हाइवे, नोटिस बोर्ड और यात्रियों व आम जनता की सुविधा के लिए लगाए गए नोटिस बोर्ड इत्यादि पर भी इस तरह की चुनाव प्रचार सामग्री लगाना इस एक्ट की परिभाषा में आता है। चुनाव के दौरान निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री को प्रयोग करने के लिए संबंधित संपत्ति मालिक व निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला ग्रीवेंस कमेटी का किया गठन
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की अनुपालना में विधानसभा आम चुनाव के दौरान कैश सीजर व रिलीज के संबंध में 3 सदस्य की जिला स्तरीय शिकायत कमेटी का गठन किया है।
सीईओ जिला परिषद पलवल जिला ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि नोडल अधिकारी चुनाव व्यय कम डीईटीसी (सेल टैक्स) पलवल व सहायक खजाना अधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे। जिला ग्रीवेंस कमेटी विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर पुलिस, एसएसटी व एफएसटी द्वारा सीज किए गए कैश की जांच करेगी।
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