पलवल, 18 जुलाई। जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22(।) और 23 (॥) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव नांगल ब्राह्मïण और गांव पारौली में पैमाइश करवाने और अतिक्रमण हटवाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। इसके अलावा उन्होंने पुलिस टीम भी मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधीश नेहा सिंह ने होडल के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) प्रवीन कुमार को गांव नांगल ब्राह्मïण में भूमि मुस्तिल नंबर-27//17 की पैमाइश करवाने और अतिक्रमण हटवाने के लिए 19 जुलाई से कार्य पूर्ण होने तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हंै। इसके अलावा हथीन के बीडीपीओ नरेश कुमार को गांव पारौली में खेतों के रास्ते से अतिक्रमण हटवाने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्य पूर्ण होने तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में प्रदत्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जमीन का सीमांकन कार्य नियम व हिदायतों के अनुरूप किया जाए।
Post A Comment:
0 comments: