Faridabad Assembly

Palwal Assembly

Faridabad Info

गरीब परिवार की बेटियों के लिए वरदान है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना : DC

DC-VIKRAM-SINGH-FARIDABAD
हमें ख़बरें Email: psrajput75@gmail. WhatsApp: 9810788060 पर भेजें (Pushpendra Singh Rajput)

DC-VIKRAM-SINGH-FARIDABAD

फरीदाबाद, 21 जुलाई। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 71 हजार रुपये तक शगुन के रूप में दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक व लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने बाद ही विवाहिता के माता-पिता को योजना का अनुदान दिया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71,000/- हजार रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51000/-हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि सभी वर्गों के परिवार (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग) जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उनको 41,000/- हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है। यदि नव विवाहित दम्पति दोनों ही विकलांग हैं तो उन्हें 51,000/- हजार रुपए और नव विवाहित दम्पति में से एक पति/पत्नी विकलांग है तो उसको 41,000/- हजार रुपए की  राशि दी जाती है।

फेसबुक, WhatsApp, ट्विटर पर शेयर करें

Faridabad News

Post A Comment:

0 comments: