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अब बिना अनुमति घरों की मरम्मत नहीं करा सकेंगे एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे के लोग

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फरीदाबाद, 14 जून। उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन डबुआ की सौ मीटर की परिधि में आने वाले जर्जर हो चुके मकानों की मरम्मत के लिए नगर निगम के संयुक्त आयुक्त के पास आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्ति के उपरांत नगर निगम प्रावधान के तहत सर्वे करवायेगा, जिसके उपरांत एयरफोर्स से एनओसी लेनी होगी।

एयरफोर्स स्टेशन की 100 मीटर की परिधि में निर्माण को लेकर समीक्षा करने के उद्देश्य से शुक्रवार को लघु सचिवालय में विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त विक्रम सिंह कर रहे थे। बैठक में विधायक नीरज शर्मा की विशेष उपस्थिति रही। गंभीरता से मंथन के उपरांत निर्णय लिया गया कि जो मकान अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं उनकी मरम्मत करवाने के लिए अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन लोगों को नगर निगम के संयुक्त आयुक्त के पास आवेदन करना होगा जिनके मकान जर्जर हो चुके हैं।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि आवेदन करने वाले लोगों के मकानों का सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे उपरांत एयरफोर्स से एनओसी लेनी होगी। इनमें उन मकानों को शामिल किया जाएगा जो 2011 से पहले बने हुए हैं। एयरफोर्स से एनओसी मिलने के उपरांत ही मकानों की मरक्वमत की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने संबंधित सडक़ मार्ग से अतिक्रमण हटवाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में एयरफोर्स स्टेशन में एक बूस्टर की स्थापना का प्रस्ताव पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। इसके अलावा अन्य मामलों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में विधायक नीरज शर्मा, एयरफोर्स स्टेशन से कैप्टन ए. कपूर, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार, नगर निगम के एक्सईएन पद्म भूषण, तहसीलदार नेहा सहारन, एसएचओ इंस्पेक्टर संग्राम सिंह, इंस्पेक्टर विद्यासागर आदि अधिकारी मौजूद थे।

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