अतिरिक्त उपायुक्त आनन्द शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्ले स्कूलों के सम्बन्ध में नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। जिसके अनुसार सभी प्ले स्कूल संचालकों द्वारा अपने प्ले स्कूल का निर्धारित नियमानुसार पंजीकरण करवाना अति आवश्यक है। सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण अतिशीघ्र कराना अनिवार्य है।
सभी नियम ncpcr.gov.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। wcdharyana.gov.in वेबसाइट से फॉर्म डाऊनलोड किया जा सकता है। प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया है। प्ले स्कूलों को प्रथम वर्ष पंजीकृत कर प्रतिवर्ष रिन्यूअल किया जाएगा। पंजीकरण के लिए जिला स्तर की निरीक्षण कमेटी द्वारा सम्बंधित प्ले का निरीक्षण उपरान्त ही निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी डाक्टर मंजू श्योरान ने बताया की प्ले स्कूल में केवल ढाई से छह वर्ष तक के बच्चे का दाखिला होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला के 117 आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्ले स्कूल बनाए गए हैं। जहां बिजली, पानी व अन्य मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।
प्ले स्कूलों को जिला स्तरीय कमेटी द्वारा नियमावली व चेक लिस्ट जो फॉर्म के साथ दी गई है के आधार पर ही निरीक्षण करना चाहिए । इसके अतिरिक्त प्ले स्कूल में जो भी स्टाफ भर्ती हैं उसके चरित्र की जांच कराना कर एफिडेविट देना अनिवार्य किया गया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मंजू श्योराण ने बताया कि प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज की संलग्न करते हुए आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास कार्यालय में जल्द से जल्द जमा करवाने होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास कार्यालय, सेक्टर-15 ए, पुराना एडीसी कार्यालय में स्थित है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास फरीदाबाद कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
Post A Comment:
0 comments: