सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण तैय्यब हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री-कंसिलीएटॉरी बैठकें आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टियों के मध्य सुलह की संभावनाओं को परखते हुए ऐसे मामलों पर आगामी कार्रवाई की जाएगी, जिन मामलों में पार्टी सरकार है ऐसे मामले विशेष लोक अदालत में निपटाए जाने की संभावना है।
स्पेशल लोक अदालत में इन मामलों को किया जाएगा शामिल
सीजेएम ने बताया कि स्पेशल लोक अदालत में श्रम मामले, चैक बाउंस मामले (सेक्शन-138 एन.आई. एक्ट), दुर्घटना क्लेम मामले (मोटर दुर्घटना क्लेम), उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानान्तरण याचिकाएं (सिविल एवं आपराधिक), धन-वसूली से संबंधित मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, अन्य मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानूनी मामले सेवाओं से संबंधित मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण-पोषण संबंधित मुद्दे, बंधक मामले, भूमि विवाद मामले, अन्य सिविल मामले शामिल किए जाएंगे।
इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में सम्पर्क करें या संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की वेबसाइट पर जाएं व पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी., चंडीगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से सम्पर्क करें।
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