बता दें कि प्रदेश सरकार सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है।
अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा ने बताया की हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा। जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो, साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सेक्टर-12 लघु सचिवालय की में स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के समय प्रातः 09:00 से 05:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
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