जिलाधीश नेहा सिंह द्वारा जारी आदेशों के तहत सुरक्षा कवर करने वाले किसी भी व्यक्ति को चुनाव/मतदान/मतगणना एजेंट नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को सामान्य रूप से मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि पीठासीन अधिकारी कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और सौहार्द बनाए रखने या इसी तरह के किसी उद्देश्य के लिए अपरिहार्य परिस्थितियों में उन्हें बुलाने का फैसला नहीं करता है। इसके आलवा मतदान केंद्रों पर किसी भी उम्मीदवार, किसी एजेंट या किसी निर्वाचक के साथ किसी भी सुरक्षाकर्मी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईसीआई (आर.ओ. हैंडबुक) के निर्देशानुसार मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा केवल निर्वाचक, मतदान अधिकारी, प्रत्येक उम्मीदवार, उसका चुनाव एजेंट और एक समय में प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान एजेंट, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक (पुलिस अधिकारियों को छोडक़र), एक मतदाता के साथ हाथ में एक बच्चा, किसी दिव्यांग या अशक्त मतदाता जो बिना सहायता के चल-फिर नहीं सकता या मतदान नहीं कर सकता उसके साथ जाने वाला व्यक्ति, ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने या मतदान में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से प्रवेश दे सकता है।
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