पलवल, 29 मई। जिला में शांतिपूर्वक व निष्पक्ष मतगणना करवाने के उद्देश्य से 4 जून को डा. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल में बनाए गए मतगणना केंद्र के भीतर अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश नेहा सिंह ने इसके अलावा डा. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल व इसके चारो ओर 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए है।
पारित किए गए आदेशों के तहत मतगणना के दिन 4 जून 2024 को डा. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल के आस-पास 200 मीटर के दायरे में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने या घुमने पर रोक लगाई गई है। यह आदेश मतगणना के लिए लगाए गए अधिकारियों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा संबंधित अधिकारी चुनाव आयोग की हिदायतों का भी दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
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