लोक सभा निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने आगे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 18वीं लोकसभा आम चुनाव में प्रचार के दौरान उम्मीदवारों द्वारा थोक में भेजे जाने वाले एसएमएस का खर्च भी संबंधित उम्मीदवारों के खाते में जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार अवधि के दौरान वैकल्पिक निर्वाचन के प्रचार के लिए बल्क (थोक) में भेजे गए एसएमएस की जानकारी जिला प्रशासन व संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मिलने पर वह सेवा प्रदाता से इस पर हुए व्यय का अनुमान लगवाकर इसे उम्मीदवार के खाते में जोड़ देगा।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदान संपन्न होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान राजनीतिक लोगों के द्वारा थोक में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध होगा। जिला में प्रचार के दौरान मोबाइल सेवा प्रदाता सभी संबंधितों के नोटिस में ऐसे थोक एसएमएस की जानकारी मॉनिटरिंग टीम के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए गए हैं।
चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के साथ संपन्न करवाने के लिए भी आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक एसएमएस भेजने वालों पर भी टीम की कड़ी नजर रहेगी। आपत्तिजनक एसएमएस की जांच के दौरान एसएमएस भेजने वाले का पता लगाकर उसके खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
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