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जिला जेल में लगाई गई लोक अदालत : सीजेएम सुकिर्ती गोयल

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फरीदाबाद, 20 मार्च। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संदीप गर्ग के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुकीर्ति गोयल ने आज बुधवार को जिला जेल नीमका फरीदाबाद में लोक अदालत का भी आयोजन किया गया। यह लोक अदालत मुख्य नायक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुकृति गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जेल अदालत में 14 केस रखे गए। जिनमें से दो केसों का मौके पर निपटारा किया गया।  जो की चोरी व छोटी-मोटी मारपीट से संबंधित थे।

सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने जेल में बीते दिनों की सजा मानकर सजा काटी। वहीं यदि आरोपी किसी दूसरे केस में वांछित न हो तो ऐसे दो हवालाती बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया गया।  इस मौके पर मुख्य न्यायिक  दंडाधिकारी सुकृति गोयल ने विचाराधीन बंधिया  को कहा कि जाने अनजाने में जो गलती हुई है। उनका सुधार करते हुए अपना समय अच्छे काम में लगाए। ताकि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने कहा कि  आप अपना बेहतर जीवन समाज में जाकर मुख्य धारा से जुड़कर जी सके।

ये महानुभाव रहे उपस्थित:-

इस अवसर पर जेल सुपरिंटेंडेंट हरविंदर हरविंदर सिंह व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सुमित पवार व डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता व तबस्सुम व प्रभात शंकर स्टेनो उपस्थित रहे। तत्पश्चात सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने जिला जेल नीमका फरीदाबाद का निरीक्षण किया। जहां उनके साथ  डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता व तबस्सुम उपस्थित रही।

जिला जेल निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने वहां विचाराधीन बंदियों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर समाधान किया।

सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने बन्दियो से अपील करते हुए कहा कि यदि आपका कोई वकील नहीं है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते है।

इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कानूनी समस्या है या कोई और कोई समस्या है। वह अलग में अपनी शिकायत या समस्या बताना  चाहता है तो वह भी कर सकते हैं। लेकिन किसी बंदी की कोई शिकायत मौके पर ना पाई गई।

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