जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने जिला के समस्त मतदाताओं से आह्वïान किया है कि वे लोकसभा चुनावी रूपी लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं। यदि मतदाता के पास किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपनी वोट डाल सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होना जरूरी है। यदि मतदाता का नाम मतदाता सूची में तो है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट-11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
उन्होंने बताया कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://ceoharyana.gov.in/ पर मतदाता सूचियां अपलोड़ की हुई हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी संबंधित मतदाता सूची में अपनी वोट चैक कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संविधान में देश के सभी नागरिकों को समान रूप से अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2024 को 18 साल की उम्र पूरी कर चुके प्रत्येक युवक अपना वोट बनवाएं और लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट व वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप के द्वारा वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा अपने संबंधित बीएलओ या चुनाव कार्यालय में भी ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक नया वोट बनवाया जा सकता है।
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