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इन बातों का रखें विशेषकर ध्यान
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन या कोई भी शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों, औपचारिकताओं व अन्य अवसरों पर फहरा या प्रदर्शित कर सकते हैं। बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और सम्मान का विशेषकर ध्यान रखा जाए। इसमें ध्यान रखा जाए कि राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। क्षतिग्रस्त या मैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाए।
उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय झंडे को किसी अन्य झंडे के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाए। संहिता के भाग- III के धारा- IX में उल्लेखित देश के गणमान्य व्यक्तियों जैसे महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्यपाल आदि के अलावा राष्ट्रीय ध्वज को किसी वाहन पर नहीं फहराया जाएगा। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाना चाहिए।
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