उपायुक्त नेहा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा गत 16 मार्च 2023 को जारी नोटिफिकेशन के तहत किसी भी परिवार में जन्मे दूसरे बच्चे लडक़े के होने पर भी महिलाओं को 5 हजार रुपए की राशि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत 08 मार्च 2022 के बाद जन्मे किसी भी परिवार जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, आयुष्मान कार्ड धारक, ई-श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, अनुसुचित जाति/जनजाति, मनरेगा जॉब कार्ड, आंगनवाडी वर्कर, आशा वर्कर, 40 प्रतिशत या उसके अधिक दिव्यांग, किसान सम्मान निधि योजना धारक को सरल पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ दिया जाना है।
उपायुक्त नेहा सिंह ने आह्वïान करते हुए कहा कि योजना के तहत पात्र लाभार्थी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए सरल पोर्टल पर आवेदन करें।
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