हरियाणा में गायों की दुर्दशा को देखते हुए यह अभियान चलाया गया था, जिसके चलते जयहिन्द पर केस किया गया। इसी केस को लेकर आज नवीन जयहिन्द रोहतक कोर्ट मंगलेश चौबे जी की अदालत में गवाही देने पहुंचे, जहां कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 फरवरी 2024 में तय की है ।
इस दौरान कोर्ट में गौरव भारती, एडवोकेट विकास लकड़ा, एडवोकेट मदनलाल नवीन जयहिंद की अगुवाई करने के लिए मौजूद रहे। जयहिन्द ने कहा कि 2016 में यह केस दर्ज हुआ था लेकिन आज भी गायों दुर्दशा ऐसी ही है। सरकार के साथ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि सड़कों पर घूम रहीं गाय माता को इस कड़कती ठंड में चारा और सर्दी से बचाने की व्यव्स्था की जाएं। साथ ही सभी बेजुबान और लावारिश जानवरों की भी मदद करें।
जयहिंद ने कहा कि आप देख सकते है कि कैसे सड़को पर गौ माता कचरा खाती घूम रही है, ऐक्सीडेंट में मर रही है और सुनने वाला भी कोई नही है। उन्होनें कहा कि गौ माता की सुरक्षा के लिए मुझ पर चाहे दस केस और लग जाए तो भी , हमे कोई परवाह नही। गौ माता के लिए हमारी जान भी हाजिर है।
इसी में बॉक्स :-
जयहिंद ने वही पत्रकारों के SYL पर पूछे सवाल के जवाब में कहा कि SYL हरियाणा का हक है और जब सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगी तो फिर किसके आदेश को मानेगी।
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