झज्जर - झज्जर जिला में चाइनीज मांझा (डोर) के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर पूर्णतया प्रतिबंध है। पतंगें उड़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली पाबंदीशुदा प्लास्टिक, सिंथेटिक चाइना डोर की बिक्री को रोकने के लिए पुलिस ने शहरी एवं ग्रामीण एरिया तथा मुख्य बाजारों में छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने थाना प्रबंधकों व चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र के बाजारों में प्रतिबंधित चाइना डोर की बिक्री को रोकने तथा अवैध रूप से चाइना डोर की बिक्री व भंडारण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए स्थानीय पुलिस की अलग अलग टीमों ने अपने-अलग थाना एरिया में प्रतिबंधित चाइना डोर की तलाश में छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई।आमजन से अपील है कि वे अपने बच्चों को प्लास्टिक चाइना डोर का प्रयोग न करने दें। पतंग उड़ाने में केवल धागा डोर का प्रयोग करें। जिला उपायुक्त ने चाइना डोर स्टोर करने, बेचने व प्रयोग करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हुए हैं। एसपी ने बताया कि स्थानीय पुलिस प्रतिबंधित चाइना डोर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। जिले में चाइनीज डोर की बिक्री व भंडारण पर रोक लगाई गई है। कोई भी नागरिक प्रतिबंधित प्लास्टिक चाइना डोर की बिक्री के बारे में सूचित करेगा तो उसका नाम व पता गुप्त रखा जाएगा।
एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइनीज मांझे से मानव ही नहीं बल्कि पक्षियों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। इस मांझे से कई पक्षी भी घायल हो जाते हैं। जब पतंग टूटकर सड़क पर जाती है तो चाइनीज मांझा किसी वाहन चालक के शरीर से लिपट कर उसे घायल कर देता है, चाइनीज मांझा टूटता नहीं है। जिसकी वजह से सड़क पर दुर्घटना भी हो जाती है।
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