इस प्रकार एक रिक्शा/रेहडी का जुगाड़ करके बनाए गए वाहन बहुत अधिक संख्या में हथीन क्षेत्र में दिखाई देने लगे हैं और दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे मोटर साइकिल के साथ जुगाड़ करके बनाए गए रिक्शा/रेहडी आदि पर पंजीकरण नंबर नहीं होता है तथा इनमें चोरी की मोटर साइकिलों का इस्तेमाल होने के अंदेशों से इनकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने बताया कि इस प्रकार किसी भी वाहन को काटकर अथवा तोडक़र दूसरे वाहन का आकार देना भी मोटर साइकिल अधिनियम-1988 की धारा 52(ए) के अनुसार गैर कानूनी है। इस प्रकार के वाहनों से कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है।
इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा भी गत 16 सितंबर 2022 को आदेश जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों को पकड़ कर पुलिस उनके वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए, ताकि इन वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके।
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