पलवल, 14 दिसंबर। जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22 (।) और 23 (॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुग्राम-सोहना रोड पर तुरंत प्रभाव से अगले दो सप्ताह अथवा कार्य पूर्ण होने तक पॉकेट-03 डब्ल्यूएसए में अवैध पहुंच और चारदीवारी की बहाली को बंद करने की प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहीन के नायब तहसीलदार श्रवण कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। एसडीएम होडल रणवीर सिंह इस कार्य के निष्पादन के लिए समस्त जिम्मेदार होंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि एवं उपरोक्त कार्यवाही पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक/यथास्थिति आदि न हो तथा डीमार्केसन कार्य नियमानुसार हो और धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सीपीसीबी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
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