डीसी विक्रम सिंह ने आगे कहा कि रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा दिए गए आदेशानुसार रोजगार कार्यालय फरीदाबाद में पंजीकृत सैकण्डरी, स्नातक और स्नातकोत्तर/ 10+2,Graduate, Post-Graduate बेरोजगार प्रार्थी जिन्होने 31.10.2023 तक 03 वर्ष पूर्ण कर लिए है। उनके लिए 01 नवम्बर 2023 से 30 नवम्बर 2023 तक 01 माह के लिए विभागीय वेबसाईट www.hres.gov.in पर आन-लाईन बेरोजगारी के लिए आवेदन किए जा रहे हैं।
यह हैं बेरोजगारी भत्ता सम्बन्धी नियम व शर्तें:-
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना 01 नवम्बर 2023 से 30 नवम्बर 2023 तक 01 माह तक) विभागीय वेबसाईट www.firex.gov.in पर आन-लाईन बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। जिसकी शर्तें निम्न प्रकार से है।
आवेदक के पास सम्बन्धित जिला का रिहायशी प्रमाण पत्र तथा परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। आवेदक का 01 नवम्बर 2023 को 03 वर्ष पुराना पंजीकरण होना चाहिए। यदि आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपडेट किया गया हो तो उसे 31 अक्टूबर 2023 को 03 वर्ष पूर्ण होने चाहिए।
आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 03 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक के रिहायशी व कमर्शियल संपत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक हो अथवा कृषि भूमि 02 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए।आवेदक की योग्यता 12वीं अथवा 10वीं के पश्चात् दो वर्षीय कोर्स, स्नातक तथा स्नातकोतर पास होना चाहिए।
वहीं वर्तमान में प्रार्थी विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी / अप्रैस्टिस न हो।शादी शुदा महिला के केस में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जायेगा। उनके माता-पिता व भाई बहन का परिवार शामिल नहीं किया जाएगा।
बेरोजगार अन्य अधिकारी के लिए यहां करें सम्पर्क:-
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि बेरोजगार अन्य जानकारी के लिए जिला फरीदाबाद से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए मण्डल रोजगार कार्यालय दूरभाष नं 0129-2299958 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मिनी सचिवालय के पांचवी मंजिल पर कमरा नं- 508 व 509 पांचवां चल, सेक्टर-12 में सम्पर्क करें।
Post A Comment:
0 comments: