इसके अतिरिक्त बिजली आधारित कनैक्शन (दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनैक्शन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनैक्शन का समर्पण (सरेंडर) करना होगा।
इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एडीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि खंड हथीन के गांव खाइका के केवल वही किसान सोलर पंप लगवाने के पात्र होंगे, जो किसान पहले से ही डीजल पंप सैट या जैरनेटरसैट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं तथा साथ ही उनके लिए सूक्ष्म सिंचाई विधि स्थापित कराना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द होना आवश्यक है। किसान के खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित हो अथवा पंप लगाने से पहले यह स्थापित कर लेंगे का प्रमाण-पत्र व शपथ-पत्र अपलोड करना अति आवश्यक है।
हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाईप लाइन (अंडरग्राउंड पाइप लाइन) या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एच.डब्ल्यू.आर.ए. की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वे किसान इस योजना के पात्र नहीं है।
उन्होंने बताया कि किसान अपनी क्षमता के अनुसार सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। लाभार्थी हिस्सा क्षमता अनुसार जैसे- 3 एच.पी. डी.सी. सरफेस मोनोब्लॉक, 3 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल, 3 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल, 5 एच.पी. डी.सी. सरफेस मोनोब्लॉक, 5 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल, 5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल, 7.5 एच.पी. डी.सी. सरफेस मोनोब्लॉक, 7.5 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल, 7.5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल तथा 10 एच.पी. डी.सी. सरफेस मोनोब्लॉक, 10 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल और 10 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल रहेगा।
चयनित लाभार्थी पी.एम.के.यू.एस.यू.एम. पोर्टल www.pmkusum.hareda.gov.in पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके अपना संबंधित लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना लाभार्थी को पंजीकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त होगी।
सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला के किसान किसी भी कार्य दिवस के दौरान लघु सचिवालय पलवल में अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी कार्यालय पलवल के कमरा नंबर-106 में संपर्क कर सकते हैं।
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