फरीदाबाद, 12 अक्तूबर। जिलाधीश विक्रम सिंह ने भारतीय दंड सहिता 1973 धारा-144 के अंतर्गत पारित कर जिला फरीदाबाद मे फसल अवशेष व धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दंड सहिता 1860 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया कि उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से खरीफ फसल की कटाई के बाद जिला में धान की पराली व फसल अवशेष जलाने संबाधी आशंका जताई गई है। इससे पर्यावरण में प्रदुषण व धुंए की स्थिति बन सकती है, जो की जनजीवन के स्वास्थ के लिए खतरनाक है।
व्यापक स्तर पर प्रदुषण रोकने के दृष्टिगत यह आदेश पारित किए गए है। उन्होने सभी उपमण्डल मजिस्ट्रेट, संबंधित क्षेत्र के उप पुलिस अधीक्षक, उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को इन आदेशों की अनुपालना दृढता से सुनिश्चित करने के आदेश दिए है।
उन्होने किसानों को भी आवाह्न किया है कि वें खेतों में धान की पराली व फसल अवशेष न जलाएं। बल्कि पराली का उचित प्रबंधन करें या फिर पशुचारे के रूप में इसका उपयोग करे। उन्होने कहा कृषि कार्य से जुड़े संबंधित व्यक्तियों को भी अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करें। वहीं किसानों को इन आदेशों के संबंध में अवगत कराया जाए।
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