हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम की जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त आनन्द शर्मा ने बताया की वर्ष 2023-24 के लिए 126 महिलाओं को स्वयं रोजगार के लिए टारगेट निर्धारित किया गया है। इनमें 38 केसी, 48 सामान्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति का लक्ष्य रखा गया है।
महिलाओं के लिए हिदायत:-
जिन महिलाओं की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख से अधिक न हो तथा उनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो। वे महिलाएं ऋण योजना के अन्तर्गत 15 लाख रुपए तक का आवेदन कर सकती है। इस पर महिला विकास निगम द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी।
सब्सिडी राशि में अधिकतम 10000 रुपए सामान्य श्रेणी व 25000 रुपए अनुसूचित जाति की महिलाओं को अनुदान राशि दी जाती है। वहीं 10 प्रतिशत लाभार्थी का हिस्सा स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत / सहकारी बैंकों से करवाई जाती है।
इन व्यवसायों के लिए दिया जा रहा है ऋण:-
महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक देशराज ने बताया कि महिलाओं को ऋण विभिन्न व्यवसाय के लिए जैसे सिलाई कढ़ाई, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक, जनरल स्टोर इत्यादि के लिए शहरी व ग्रामीण पात्रों के लिए उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, छठी मंजिल, उपायुक्त कार्यालय सेक्टर-12, फरीदाबाद पर संपर्क कर सकते हैं।
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