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वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा दिए गए आदेशों को फरीदाबाद में सख्ती से होगा लागू

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फरीदाबाद, 4 सितंबर। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर से जिला फरीदाबाद सहित एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप के नियम लागू होंगे। इसमें डीजल के जेनसेट पर प्रतिबंध होगा। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को समय रहते अपने जेनसेटों को डीजल से परिवर्तित कर सीएनजी/पीएनजी गैस ईंधन पर आधारित करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। 

इसलिए सभी उद्योगपति प्रदूषण नियंत्रण मानकों का नियमों के अनुसार पालन करें।डीसी विक्रम सिंह ने आज लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में पर्यावरण विभाग के अधिकारियों, उद्योगिक संगठनों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य फरीदाबाद जिला के संपूर्ण क्षेत्र में वायु गुणवत्ता का सुधार है। हमारा लक्ष्य उद्योगिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सख्ती करना नहीं है। क्योंकि वायु प्रदूषण छोटे-बड़े उद्योगपति या किसान सहित हर व्यक्ति व उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, वे सर्वजन के हित में हैं। 

वायु गुणवत्ता आयोग किसी भी कृषि क्षेत्र और  उद्योगों के खिलाफ नहीं है। परन्तु सभी कृषि क्षेत्रों और उद्योगिक इकाईओं को वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जो भी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं, उनका पालन अवश्य करना होगा। 

वायु प्रदूषण के मुख्य कारण फसलों के अवशेष जलाने, कच्चे रास्तों पर उड़ती धूल, लैंडफिल में आग, क्रेशर कंस्ट्रक्शन वेस्ट है। जिसे काबू में करना बेहद जरूरी है।उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा लागू की गई एडवाइजरी के परिणाम एक दिन में प्राप्त नहीं हो सकते। इसके लिए हमें निरंतर संयुक्त प्रयास करने होंगे।

बैठक में वन विभाग से राजीव अहलावत, पर्यावरण विभाग अधिकारी, एफआईए से जेपी मल्होत्रा, आईएम एसएमई से राजीव चावला, सहित अन्य उद्योगिक संगठनों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधी उपस्थित रहे।

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